Uttar Pradesh
लव जिहाद की शिकार महिला से दुष्कर्म का मामला, एक कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में एक 26 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का यौन शोषण करने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सिपाही, जिसे हाल ही में बलिया जिले में स्थानांतरित किया गया था, शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। दुष्कर्म पीड़िता (एक पैरामेडिक) ने 2019 में एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
राघवेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया
पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती डिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुरादाबाद कार्यालय में तैनात सिपाही राघवेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी सिपाही मूल रूप से बरेली के सुभाष नगर थानाक्षेत्र में बग्गा कालोनी निवासी है।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती डिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुरादाबाद कार्यालय में तैनात सिपाही राघवेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी सिपाही मूल रूप से बरेली के सुभाष नगर थानाक्षेत्र में बग्गा कालोनी निवासी है।
मदद के बहाने किया था संपर्क
आरोपी कांस्टेबल ने तब उसकी मदद करने के बहाने उससे संपर्क किया था, और दिसंबर 2020 में घर में अकेली रहने के दौरान बंदूक की नोक पर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़िता को पहले व्यक्ति से प्यार हो गया था, और उस व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। महिला को उसकी असली पहचान का पता चलने के बाद, उसने एक प्राथमिकी दर्ज कराई और कहा कि वह उसे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था।
शादी का दिया झांसा
जांच के दौरान, आरोपी कांस्टेबल ने उससे संपर्क किया और कहा कि वह उसकी मदद कर सकता है। महिला ने दावा किया कि उसने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन आरोपी कांस्टेबल ने उसे शादी का वादा करके कोई शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए मना लिया। वह तब तक उसके साथ रहने लगी जब तक उसे पता नहीं चला कि कांस्टेबल शादीशुदा है और बरेली में उसका एक बच्चा है। जब उसने उससे बात की तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस ने शुरू की जांच
क्षेत्र के सर्कल अधिकारी ने कहा कि हमें एक महिला से लिखित शिकायत मिली है, जो एक दुष्कर्म पीड़िता है। उसने कहा कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, और हमने अधिकारियों के साथ और जानकारी साझा की है जहां वह वर्तमान में तैनात है। ‘आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है। अब हम दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज करेंगे और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजेंगे।’
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