24 C
hi
  • Sign in / Join
  • Blog
  • Contact
Shabd Bhedi
Buy template blogger

Mega Menu

  • Home
  • National News
    • Uttar Pradesh
    • Bihar
    • Gujrat
    • Madhy Pradesh
    • Jammu Kashmir
    • New Delhi
    • Punjab
    • Other States
    • Uttrakhand
  • Education
  • Entertainment
  • Sports
  • Religion
  • Politics
  • Video
    • Video
  • Contact Us
    • Our Team
    • Changelog
      New
Shabd Bhedi
खोज
मुख्यपृष्ठ Uttar Pradesh हाईकोर्ट का आदेश: 16 साल की सेवा पूरी करने वाले सिपाही को मिलेगा दरोगा के समान वेतन
Uttar Pradesh

हाईकोर्ट का आदेश: 16 साल की सेवा पूरी करने वाले सिपाही को मिलेगा दरोगा के समान वेतन

Shabd Bhedi
21 नव॰, 2021 0 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp


प्रयागराज।
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों कांस्टेबलों को राहत देते हुए वर्ष 1998 या उसके पूर्व नियुक्त पुलिसकर्मियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ते हुए दरोगा को मिलने वाला द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे रुपया 4200 देने को लेकर आठ सप्ताह में आदेश पारित करने का शासन को निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद 
पुलिस विभाग में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल अब दरोगा के समान वेतन पाएंगे।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात कांस्टेबलों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया। कांस्टेबल रामदत्त शर्मा और सैकड़ों अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम ने दलील दी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों और उसके बाद जारी कई शासनादेशों के बावजूद विभाग उनके प्रशिक्षण अवधि की सेवा को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए नहीं जोड़ रहा है। जबकि वे इसके लिए पूरी तरह से हकदार हैं।

यह था मामला 

याचिका दाखिल करने वाले सिपाहियों की नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई थी। परन्तु उन्हें न तो द्वितीय वेतनमान दिया जा रहा था और न ही उनकी प्रशिचण अवधि को सेवा में जोड़ा जा रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम का कहना था कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 21 जुलाई 2011 के तहत वे सभी पुलिस कर्मी जिन्होंने विभाग में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनके प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ते हुए द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 4200 रुपये दरोगा को मिलने वाला वेतनमान दिया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया था कि लाल बाबू शुक्ला केस में हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार याची सिपाहियों की प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ा जाना चाहिए। कहा यह भी गया था कि अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा 17 मार्च 2012 के शासनादेश में यह कहा गया है कि प्रदेश पुलिस के कार्यकारी बल में आरक्षी पद का ग्रेड पे दो हजार, मुख्य आरक्षी का 2400, दरोगा का ग्रेड पे 4200- तथा इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4600 अनुमन्य है।

कहा गया था कि सभी याचीगण 16 वर्ष की संतोष जनक सेवा पूरी कर चुके हैं। अत: वे दरोगा पद का ग्रेड पे 4200 रुपया प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ते हुए पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया है।

Via Uttar Pradesh
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
पुराने पोस्ट
नई पोस्ट

एक टिप्पणी भेजें

Book This Side For Add...Contact@shabdbhedi

Ads Single Post 4

फ़ॉलोअर

मेरे बारे में

Shabd Bhedi
मेरा पूरा प्रोफ़ाइल देखें

Stay Conneted

14,629 FansLike
1,381FollowersFollow
10,126SubscribersSubscribe

कुल पेज दृश्य

Featured Post

बेल्थरारोड....! त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा पेंच

बेल्थरारोड....! त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा पेंच

Shabd Bhedi- सोमवार, फ़रवरी 21, 2022

Top 3 in 7 days

Popular Post

नहीं थम रहा जिले में गैंगरेप, भीमपुरा में भी किशोरी के साथ गैंगरेप

नहीं थम रहा जिले में गैंगरेप, भीमपुरा में भी किशोरी के साथ गैंगरेप

रविवार, जनवरी 09, 2022
लोगों को नहीं पच रही किशोरी के साथ दुष्कर्म नहीं मारपीट की पुलिसिया कहानी

लोगों को नहीं पच रही किशोरी के साथ दुष्कर्म नहीं मारपीट की पुलिसिया कहानी

रविवार, जनवरी 09, 2022
बलिया: कैशपार माइक्रोक्रेडिट के शाखा प्रबंधक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव

बलिया: कैशपार माइक्रोक्रेडिट के शाखा प्रबंधक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव

रविवार, दिसंबर 05, 2021
Shabd Bhedi

About Us

ShabdBhedi.com is an independent news portal, so the news in the news portal is directly related to the news reporters, it is not necessary for the editor to agree with these news. The correspondent himself will be responsible for the debate of any news.

Contact us: shabdbhediofficial@gmail.com

Follow Us

© ShabdBhedi.com Created by A world IT Solution
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Advertisement
  • Contact Us